रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99REGD. No. D. L.-33004/99ऄसाधारण
EXTRAORDINARY भाग
II—खण् ड
3—ईप-खण्ड
(i)PART II—Section 3—Sub-section (i)प्राजधकार से प्रकाजित
सं. 631] | नइ ददल्ली, बुधर्ार, नर्म्ब र 3, 2021/कार्ततक 12, 1943 |
No. 631] | NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 3, 2021/KARTIKA 12, 1943 |
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ईपभोक्त ा मामले, खाद्य और सार्िव जनक जर्तरण मत्रं ालय(ईपभोक्त ा मामल े जर्भाग) ऄजधसचू नानइ ददल् ली, 2 नर्म् बर , 2021सा.का.जन. 779(ऄ)
.—केंद्रीय सरकार, जर्जधक माप जर्ज्ञान ऄजधजनयम, 2009 (2010 का ।) की धारा 52 की ईपधारा (2) के खंड (ञ) और (थ) के साथ पठठत ईपधारा (1) द्वारा प्रदत् त िजतियय का प्रयोग करते ुए, जर्जधक माप जर्ज्ञान (पैकेि म ें रखी र्स्ट् तुएं) जनयम, 2011 का और संिोधन करने के जलए जनम्न जलजखत जनयम बनाती ैै, ऄथावत:्-
- संजिप् त नाम और प्रारंभ.—(1) आन जनयम का संजिप्त नाम जर्जधक माप जर्ज्ञान (पैकेि म ें रखी र्स्ट् तुए)ं संिोधन जनयम, 2021 ै।ै
(2) य े जनयम 1 ऄप्रैल, 2022 को प्रर्ृत् त ै गे।
- जर्जधक माप जर्ज्ञान (पैकेि में रखी र्स्ट् तुएं) जनयम, 2011 (जिसे आसमें आसके पश्चात् ईतिय जनयम कैा गया ै)ै, के जनयम 2 में, खंड (कक) म ें“ईपभोक्त ा संरिण ऄजधजनयम, 1986 (1986 का 68) की धारा 2 की ईपधारा (1)के खंड (घ)” िब् द , कोष्ठ क , ऄिर और ऄंक के स्ट्थ ान पर “ईपभोक्त ा संरिण ऄजधजनयम, 2019 (2019 का 35) की धारा 2 के खंड (7)” िब् द, कोष्ठ क, ऄिर और ऄंक रख े िाएंगे।
6382 GI/2021 (1)
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
- ईतिय जनयम में, जनयम 4 को ईसके ईप-जनयम (1) के रूप में पुनसंखयांदकत दकया िाएगा, और ईप-जनयम (1) के रूप में आस प्रकार पनु संखयांदकत दकए िाने के पश् चात्, जनम्नजलजखत ईप-जनयम ऄंतःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, ऄथावत्:-
“(2) िब खुदरा जबक्री के जलए अिजयत एक या ऄजधक पैकेि प्रोत् साैन संबंधी प्रस्ट्तार् पर खदु रा पैकेि के रूप में बेचे िानेके जलए एक साथ समूजैत दकए िाते ैैं, तो समूै का प्रत्येक पकै ेि जनयम 6 के ईपबंध का पालन करेगा।”
- ईतिय जनयम में जनयम 5 का लोप दकया िाएगा।
- ईतिय जनयम में जनयम 6 के ईपजनयम (1) में,–
- खंड (घ) में, “या पैले से पकै दकया गया ऄथर्ा अयात दकया गया; ” िब्द का लोप दकया िाएगा;
- खंड (ड.) में, “और रुपय ऄथर्ा पैस में कीमत” से अरंभ ैोने र्ाले, और “(घ) एमअरपी रुपये xx.xx (सभी कर
सजैत)’’ से समाप् त ैोने र्ाले िब् द के स्ट् थान पर, “भारतीय मुद्रा में, ” िब् द रखे िाएगं े;
- ईप-जनयम (10) के पश् चात्, जनम्नजलजखत ईप-जनयम ऄतं ःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, ऄथावत्:-
“(11) आकाइ जबक्री मूल्य जनम्न जलजखत के रूप में घोजित दकया िाएगा-
- एक दकलोग्राम से कम की र्स्ट् तु की िुद्ध मात्रा र्ाली पैले से पैक की गइ र्स्ट्तुओं के जलए “रु.__ प्रजत ग्राम”;
- एक दकलोग्राम से ऄजधक या ईसके बराबर की र्स्ट् तु की िुद्ध मात्रा के साथ पैले से पकै की गइ र्स्ट्तओंु के जलए “रु.__ प्रजत दकलोग्राम”;
- एक मीटर से कम र्स्ट् तु की िुद्ध लंबाइ र्ाली पैले से पैक की गइ र्स्ट्तुओं के जलए “रु.__ प्रजत सेमी”;
- एक मीटर से ऄजधक या ईसके बराबर की र्स्ट् तु की िुद्ध लंबाइ र्ाली पैले से पैक की गइ र्स्ट्तुओं के जलए
“रु.__ प्रजत मीटर”;
- “रु.__ प्रजत संख या”;
- एक लीटर से कम की र्स्ट्त ु की िुद्ध मात्रा के साथ पैले से पैक की गइ र्स्ट् तुओं के जलए “रु.__ प्रजत जमली लीटर”;
- एक लीटर से ऄजधक या ईसके बराबर र्स्ट् तु की िुद्ध मात्रा के साथ पैले से पैक की गइ र्स्ट् तुओं के जलए “रु.__ प्रजत लीटर”।
- ईतिय जनयम के जनयम 13 में ईपजनयम (5) के खंड (ii) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत खंड रखा िाएगा, ऄथावत्:-
“(ii) संखया द्वारा बेची गइ मद के जलए, संखया या आकाइ या टुकडा या िोडी या सेट या ऐसे ऄन्य िब्द िो पैक मेंमात्रा का र्णवन करते ैैं, का ईल्लेख दकया िाएगा।”।
- ईतिय जनयम के जनयम 18 में,-
- ईप-जनयम (2क) में, ‘‘ईपभोतिया संरिण ऄजधजनयम, 1986 (1986 का 68) की धारा 2 की ईप-धारा (1) के क्रमि: खंड (ढढढ) और खडं (द)’’ िब्द , कोष्ठक , ऄिर और ऄंक के स्ट् थान पर, “ईपभोतिया संरिण ऄजधजनयम, 2019 (2019 का 35) की धारा 2 के खंड (41) और खंड (47)” िब् द, कोष्ठ क, ऄिर और ऄंक रखे िाएंगे;
- ईप-जनयम (7) में, िब्द , कोष्ठक और ऄिर , “मूल्य र्र्तधत कर (र्ैट) ऄथर्ा टनव ओर्र टैक्स (टीओटी)” के
स्ट्थान पर, “र्स्ट्तु और सेर्ा कर” िब्द रखे िाएंगे।[फा. सं. अइ-10/22/2021]ऄनुपम जमश्रा, संयुक् त सजचर्[भाग II—खण् ड3(i)] भारत का रािपत्र : ऄसाधारण 3ठटप्प ण: मूल जनयम भारत के रािपत्र, ऄसाधारण, भाग II, खंड 3, ईप-खंड (i) में ऄजधसूचना संख या सा.का.जन. 202(ऄ) तारीख 7 माचव, 2011 द्वारा प्रकाजित दकए गए थे और ऄजधसूचना से सा.का.जन. 629 (ऄ) तारीख 23 िनू, 2017 द्वारा ऄंजतम बार संिोजधत दकए गए थे।
MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (Department of Consumer Affairs) NOTIFICATION
New Delhi, the 2nd November, 2021
G.S.R. 779(E).––In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (j) and (q) of subsection (2) of section 52 of the Legal Metrology Act 2009, (1 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011, namely:–
- Short title and commencement.–(1) These rules may be called the Legal Metrology (Packaged Commodities) Amendment Rules, 2021.
(2) They shall come into force on the 1
st day of April, 2022.
- In the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in clause (aa), for the words, brackets, letters and figures ―clause (d) of sub-section (1) of section 2 of the
Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986)‖, the words, brackets, letters and figures ―clause (7) of section 2 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019)‖ shall be substituted.
- In the said rules, rule 4 shall be renumbered as sub-rule (1) thereof, and after sub-rule (1) as so renumbered, the following sub-rule shall be inserted, namely:––
―(2) When one or more packages intended for retail sale are grouped together for being sold as a retailpackage on promotional offer, every package of the group shall comply with provisions of rule 6.‖.
- In the said rules, rule 5 shall be omitted.
- In the said rules, in rule 6, in sub-rule (1),––
- in clause (d), the words, ―or pre-packed or imported‖ shall be omitted;
- in clause (e), for the words commencing with ―and the price in rupees and paisa‖, and ending with ―(d)
MRP Rs. ₹ xx.xx(inclusive of all taxes):‖, the words ―in Indian currency:‖ shall be substituted;
- after sub-rule (10), the following sub-rule shall be inserted, namely:––
―(11) The unit sale price shall be declared as–
- ―Rs.__ per g‖ for pre-packaged commodities with net quantity of commodity less than one kilogram;
- ―Rs.__ per kg‖ for pre-packaged commodities with net quantity of commodity more or equal to one kilogram;
- ―Rs.__ per cm‖ for pre-packaged commodities with net length of the commodity less than one meter;
- ―Rs.__ per meter‖ for pre-packaged commodities with net length of the commodity more or equal to one meter; (v) ―Rs.__ per number‖;
- ―Rs.__ per ml‖ for pre-packaged commodities with net volume of the commodity less than one litre;
- ―Rs.__ per litre‖ for pre-packaged commodities with net volume of the commodity more or equal to one litre.‖.
- In the said rules, in rule 13, in sub-rule (5), for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:–
― (ii) for items sold by number, the number or unit or piece or pair or set or such other word which represents the quantity in the package shall be mentioned.‖.4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
- In the said rules, in rule 18,–
- in sub-rule (2A), for the words, brackets, letters and figures, ―clause (nnn) and clause (r), respectively of sub-section (1) of section 2 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986)‖, the words, brackets, letters and figures ―clause (41) and (47) of section 2 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019)‖ shall be substituted;
- in sub-rule (7), for the words, brackets and letters, ―Value Added Tax (VAT) or Turn Over Tax (TOT)‖, the words, ―Goods and Service Tax‖ shall be substituted.
[F. No. I-10/22/2021]ANUPAM MISHRA, Jt. Secy.
Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)
vide G.S.R. number 202 (E). dated the 7
th March, 2011 and last amended
vide notification number G.S.R. 629 (E). dated the 23
rd June, 2017.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
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